Moradabad News : दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 1.74 लाख का लगा जुर्माना

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 1.74 लाख का लगा जुर्माना
सोशल मीडिया | प्रतीकात्मक फोटो

Jul 19, 2024 01:42

मुरादाबाद में छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आटो चालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए...

Jul 19, 2024 01:42

Moradabad News : मुरादाबाद में छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आटो चालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक लाख चोहत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप
थाना ठाकुरद्वारा में 26 फ़रवरी 2019 को पीड़िता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि वह बीए की छात्रा है और ठाकुर द्वारा जाकर पड़ाई करती है। उसके घर ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव फ़ौलादपुर निवासी अरविंद कुमार पुत्र रामपाल सिंह का आना जाना था। जिसने बताया था कि वह उसकी ही बिरादरी है और गाड़ी चलाता है। अरविंद अक्सर गाड़ी से ठाकुरद्वारा ले जाता था। इस बीच अरविंद ने पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। बाद में पता चला कि अरविंद पहले से ही शादी शुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। तब पीड़िता ने अरविंद से मिलना जुलना बंद कर दिया।
 
विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
14 जनवरी 2018 को अरविंद ने पीड़िता को बात करने के बहाने स्कूल के पास बुलाया और पास ही एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया साथ ही उसकी फोटो भी ले ली। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा कि अरविंद ने फोटो नेट पर डालने की धमकी दे कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया। जिसके बाद 3 फरवरी को पीड़िता अपने मामा के घर जा रही थी, तब अरविंद ने पीछे से आकर पकड़ लिया और जबर्दस्ती करने लगा। इस मामले में थाना पुलिस ने आरोपी आटो चालक अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसका मुक़दमा विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता की अदालत में सुना गया। 

आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना
विशेष लोक अभियोजक आनन्द पाल सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता समेत अन्य गवाहों ने अदालत में पेश होकर घटना की पुष्टि की। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अरविंद कुमार को दुष्कर्म की आरोप समेत एससी एसटी एक्ट में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ उस पर एक लाख चोहत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लिया गया है।

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