Moradabad News : पुष्पेंद्र हत्याकांड में 2 दिन बाद  9 दोषियों को न्यायालय सुनाएगी सजा

पुष्पेंद्र हत्याकांड में 2 दिन बाद  9 दोषियों को  न्यायालय सुनाएगी सजा
UPT | दोषियों को ले जाती पुलिस

Jul 26, 2024 21:02

मुरादाबाद के पुष्पेंद्र हत्याकांड में शुक्रवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 29 जुलाई को दोषियों को सजा सुनाएगी...

Jul 26, 2024 21:02

Moradabad News : मुरादाबाद के पुष्पेंद्र हत्याकांड में शुक्रवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 29 जुलाई को दोषियों को सजा सुनाएगी। इसके पहले गुरुवार को कोर्ट ने मामले में सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदलात ने पुलिस को सभी दोषियों को तत्काल हिरासत लेने का आदेश दिया था।

फैसला सुरक्षित रखा गया
अभियोजन ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा और पीड़ित को हर्जाने की मांग की है। जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की गुहार लगाई। एडीजीसी मनीष भटनागर ने बताया कि कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी दोषियों को सजा सुनाने के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की गई है।

क्या था पूरा मामला 
पुष्पेंद्र की हत्या 21 सितंबर 2015 को हुई थी। सिविल लाइंस क्षेत्र में भरी दोपहरी में बाइक सवार तीन शूटर्स ने फव्वारा चौक और रेलवे स्टेशन के बीच में पुष्पेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुष्पेंद्र घटना के वक्त कोचिंग से बाइक पर सवार होकर गोविंद नगर स्थित अपने घर लौट रहा था। पुष्पेंद्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। वह कांठ रोड स्थित कोचिंग में पढ़ाई करने गया था। हत्या से एक साल पहले तक पुष्पेंद्र यादव महिला समाज कल्याण विभाग में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर था। विभाग में नौकरी करते समय वह विभाग के 2 बाबुओं चुन्नीलाल और मुकुटलाल के कई राज जान गया था। विभाग में हुए करीब 20 करोड़ रुपए के गबन के बारे में उसे पूरी जानकारी हो गई थी। नौकरी छोड़ने के बाद उसने इसी घोटाले से संबंधित आरटीआई अपने साथी से विभाग में डलवाई थी। चुन्नीलाल और मुकुटलाल आरटीआई को वापस लेने के लिए पुष्पेंद्र पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने आरटीआई वापस नहीं लेने पर पुष्पेंद्र को मर्डर की धमकी भी दी थी।

29 जुलाई को है अगली तारीख
शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी मनीष भटनागर ने बताया कि सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे-3 सरोज कुमार यादव की अदालत ने आरोपियों चुन्नीलाल, मुकुटलाल उर्फ मुकुट सिंह, शादाब उर्फ शहजाद उर्फ भूरा, जौहर अली, फिरासत, शहजाद पुत्र जमील, जलील उर्फ खलील, सलमान और आसिफ को पुष्पेंद्र की हत्या का दोषी करार दिया है। जिसके बाद अब 29 जुलाई को तारीख सजा सुनाई जाएगी।

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