संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को थोड़ी राहत मिली है। बगैर नक्शा पास कराए घर बनाने के मामले में उन्हें 23 जनवरी तक मोहलत दी गई है। समय रहते सांसद को मकान के वैध होने के सबूत पेश करने होंगे। इससे पहले दो नोटिस की...
Sambhal News : सपा सांसद को राहत, आफत भी, 23 तक निर्माण के वैध होने के सबूत नहीं दिए तो...
Jan 17, 2025 16:31
Jan 17, 2025 16:31
जुटाने होंगे वैधता के सबूत
समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को उनके दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट से एक सप्ताह का समय मिला है। यह विस्तार सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम के प्रार्थना पत्र पर दिया गया है। अब 23 जनवरी तक सांसद को अपने साक्ष्य और जवाब दाखिल करने होंगे, अन्यथा प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
इस कानून का किया उल्लंघन
उपजिलाधिकारी ने सांसद को बिना अनुमति निर्माण के लिए नोटिस जारी किया था। दीपा सराय में चल रहे मकान निर्माण का नक्शा पास नहीं कराया गया था, जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। मूल रूप से इस मामले में 17 जनवरी तक का समय दिया गया था। बता दें कि संपत्ति का स्वामित्व और वर्तमान स्थिति में विवादित मकान पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम दर्ज है। इसे उनके बेटे ममलुकुर्रहमान बर्क के नाम किया जाना है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं।
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