हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वाला आदेश के अनुरूप दुकानों पर नाम और पहचान पत्र लगाने का निर्णय लिया है।
दुकानों पर नेमप्लेट : योगी आदित्यनाथ वाला फैसला इस राज्य की कांग्रेस सरकार लागू करेगी
Sep 25, 2024 18:08
Sep 25, 2024 18:08
शहरी विकास मंत्री का बयान
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में हुई यूडी (शहरी विकास) और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि स्ट्रीट वेंडर्स, विशेषकर खाद्य सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं को इस नए नियम का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, "जितने भी विक्रेता हैं, उन्हें पहचान पत्र लगाना होगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में किसी भी समस्या के समाधान में भी आसानी होगी।"
स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी की भूमिका
विक्रमादित्य ने यह भी बताया कि खाद्य विक्रेताओं के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे हाईजीनिक खाना बेचें। इस पहल के तहत, स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी के माध्यम से पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जिन पर विक्रेताओं की तस्वीर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारी होगी।
यूपी में जारी किया गया था ये आदेश
यह निर्णय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में जारी आदेश के बाद लिया गया है। यूपी सरकार ने खाद्य व्यवसायों, जैसे कि रेस्तरां, होटल और खाने-पीने की दुकानों के संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों के नाम और पते को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, शेफ और वेटर के लिए मास्क और दस्ताने पहनना भी आवश्यक किया गया है।
ग्राहक सुरक्षा में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने यह निर्णय थूक और मूत्र मिलाने की घटनाओं की बढ़ती चिंताओं के चलते लिया है। इससे पहले, कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के आदेश को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इस नए नियम के लागू होने से न केवल ग्राहकों के लिए सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि विक्रेताओं को भी अपने व्यवसाय में पारदर्शिता लाने का अवसर मिलेगा।
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