लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामला : आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट सख्त, नोटिस जारी
Nov 27, 2024 13:26
Nov 27, 2024 13:26
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गवाहों को धमकाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान
2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि आशीष मिश्रा गवाहों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, मिश्रा के वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए आशीष मिश्रा से हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट जवाब देने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जमानत पर रिहा हैं आशीष मिश्रा
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2023 को आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा किया था, लेकिन यह शर्त रखी थी कि वह दिल्ली और लखनऊ में नहीं रहेंगे ताकि गवाहों को प्रभावित न कर सकें। हालांकि, 26 सितंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने की अनुमति दे दी।
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2021 की हिंसा का है मामला
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों ने विरोध किया था। इस दौरान किसानों को कुचलने की घटना में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर गाड़ी चलाने और हिंसा भड़काने का आरोप है। इसके बाद गुस्साए किसानों ने गाड़ी के ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।