सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बड़ा फैसला लिया है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को कल यानी सोमवार तक इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड की...
Electoral Bonds Case : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, SBI को मंगलवार शाम तक देना होगा ब्योरा
Mar 11, 2024 15:25
Mar 11, 2024 15:25
आपको बता दें कि कोर्ट ने 15 फरवरी को ये आदेश दिए थे तो अब तक इसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इस पर एसबीआई ने बताया कि चुनावी चंदे की जानकारी को कोड किया गया है, जिसे डिकोड करने में वक्त लगेगा। इसके अलावा SBI ने गोपनीयता का भी हवाला दिया। हालांकि, कोर्ट ने एसबीआई के सभी तर्कों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च तक प्रकाशित करेगा विवरण
जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जिन आधारों पर आप अतिरिक्त समय मांग रहे हैं, वह हमारे द्वारा जारी निर्देशों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। याचिकाकर्ता की दलीलों से संकेत मिल रहा है कि सभी जानकारी 'आसानी से उपलब्ध हैं।' इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 को व्यावसायिक घंटों के अंत तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है। EC जानकारी संकलित करेगा और आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 शाम 5 बजे तक विवरण प्रकाशित करेगा।
आदेश का पालन नहीं करने पर एक्शन ले सकती है कोर्ट
बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश का पालन करने में देरी करने पर एसबीआई को फटकार लगाई गई है। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर वह इस आदेश का समय के अन्दर पालन नहीं करती है तो यह अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
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