ITR-U Deadline : टैक्सपेयर दें ध्यान! 31 मार्च तक करें ये काम, वर्ना करना होगा अधिक भुगतान

टैक्सपेयर दें ध्यान! 31 मार्च तक करें ये काम, वर्ना करना होगा अधिक भुगतान
UPT | Income Tax

Mar 21, 2024 14:58

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को गलती सुधारने का मौका देता है। इसके लिए ही आईटीआर-यू की व्यवस्था की गई है। अगर आपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलत जानकारी दी है या फिर कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं ...

Mar 21, 2024 14:58

New Delhi News: कुछ ही दिनों में चालू वित्त वर्ष समाप्त होने वाला है, इसी के साथ डेडलाइन भी समाप्त होने वाली है। बता दें कि यह सप्ताह चालू वित्त वर्ष के इनकम टैक्स के लिहाज से काफी अहम है। 31 मार्च को वित्त वर्ष के साथ जो डेडलाइन समाप्त हो रही है, उनमें से एक आईटीआर-यू यानी अपडेटेड इनकम टैक्स रिर्टन भरने की डेडलाइन है।

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को गलती सुधारने का मौका देता है। इसके लिए ही आईटीआर-यू की व्यवस्था की गई है। अगर आपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलत जानकारी दी है या फिर कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर उसे सुधार सकते हैं। अगर आपने पहले रिटर्न नहीं भरा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए नया रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

दो साल तक आईटीआर-यू का मौका
अपडेटेड रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अपडेटेड रिटर्न का इस्तेमाल करके करदाता रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल तक का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। यानी 31 मार्च 2024 को जो डेडलाइन समाप्त हो रही है, वह वित्त वर्ष 2020-21 या आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की है।

भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सुविधा 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है। यह वैसे टैक्सपेयर्स के लिए बढ़िया मौका है, जिनसे पुराने आईटीआर में कोई जानकारी छूट गई हो या इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार रिटर्न फाइल करना जरूरी होने के बाद भी फाइल नहीं कर पाए हों। इस अंतिम मौके से चूकने का खामियाजा काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में आने पर पेयेबल टैक्स के 200 फीसदी तक जुर्माना लग जाता है।

इतना करना पड़ता है ज्यादा भुगतान
अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए भी टैक्सपेयर्स को अच्छा भुगतान करना पड़ जाता है। संबंधित असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने कर देनदारी और ब्याज के 25 फीसदी के बराबर अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। वहीं 12 महीने के बाद और 2 साल से पहले अपडेटेड रिटर्न भरने पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स भरना होता है। वित्त वर्ष 2020-21 या आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर 31 मार्च 2024 तक 50 पर्सेंट एक्स्ट्रा टैक्स भरने के बाद गलती में सुधार कर सकते हैं या नया आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

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