यूपी का नेमप्लेट विवाद पहुंचा अमेरिका : पाकिस्तानी पत्रकार ने उठाया सवाल तो US ने दिया जवाब, जानिए पूरा मामला

पाकिस्तानी पत्रकार ने उठाया सवाल तो US ने दिया जवाब, जानिए पूरा मामला
UPT | पाकिस्तानी पत्रकार ने उठाया सवाल तो US ने दिया जवाब

Jul 25, 2024 11:44

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान अब इस मामले...

Jul 25, 2024 11:44

New Delhi News : उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान अब इस मामले को लेकर अमेरिका तक पहुंच गया है। दरअसल एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से इस मामले से जुड़ा सवाल पूछा। मैथ्यू मिलर ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस आदेश को रोक लगा दिया है।

मैथ्यू मिलर ने दिया जवाब
एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कांवर यात्रा में नेमप्लेट के मुद्दे पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से सवाल पूछा था। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसे लेकर अपनी राय रखी। मिलर ने बताया कि वे भारतीय सुप्रीम कोर्ट की 22 जुलाई को जारी की गई अंतरिम रोक के बारे में जानकारी रखते हैं, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उन नियमों का कार्यान्वयन संभवतः प्रभावशाली नहीं होगा।

प्रवक्ता मैथ्यू ने बताया...
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि अमेरिका दुनिया भर में सभी लोगों के लिए धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता को महत्व देता है और उसकी सुरक्षा और समर्थन में समर्पित है। उन्होंने कहा कि वे इस मान्यता को बढ़ावा देने और इसे प्रतिबद्धता से रक्षा करने के लिए अपने समकक्षों के साथ साझा समर्थन प्रदान करते हैं।

एससी में नेमप्लेट के समर्थन मे याचिका
सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के लगाने के समर्थन में आवाज उठाई गई है। इस याचिका को सौंपने वाले याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि वे शिवभक्तों की सुविधा और आस्था को महत्व देते हैं, और उनके अधिकारों को कायम रखने के लिए नेम प्लेट के लगाने का आदेश देने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि नाम और पता लिखाने के प्रति दुकानदारों को बदले के रूप में साम्प्रदायिक रंग दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि इसे सियासी रंग देने की कोशिश की गई है, जबकि उन्होंने अपने मसले में स्वाधीनता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इसका समर्थन किया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि उनको भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। यह मामला सुनने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रतीक्षा में है।

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