भारत में सड़क नेटवर्क की गिनती दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में होती है। देश के राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की मरम्मत और देखभाल के लिए टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है...
काम की खबर : टोल प्लाजा पर बिना शुल्क दिए भी गुजर सकते हैं वाहन! जानें NHIA के जरूरी नियम
Oct 02, 2024 18:22
Oct 02, 2024 18:22
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NHIA का नियम क्या कहता है?
भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे से रोजाना लाखों वाहन गुजरते हैं। सभी वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर शुल्क देना होता है, जो सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरी है। लेकिन कई बार टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे वाहन चालकों को असुविधा होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए 2021 में एनएचएआई ने एक नियम लागू किया था, जिसके तहत किसी भी वाहन को टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना होगा। अगर आपका वाहन 10 सेकंड से ज्यादा देर तक टोल प्लाजा पर रुकता है, तो आपको बिना शुल्क चुकाए वहां से गुजरने की अनुमति है। यह नियम टोल प्लाजा पर भीड़ या तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि यातायात में बाधा न आए और वाहन चालक बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
100 मीटर की सीमा और फ्री टोल का लाभ
एनएचएआई के नियमों के अनुसार, अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर के दायरे में वाहनों की लंबी लाइन लगी हो, तो भी आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह शर्त तब लागू होती है जब आपका वाहन टोल प्लाजा पर लगी पीली पट्टी से बाहर हो। अगर आपका वाहन इस दायरे के अंदर है, तो आपको टोल शुल्क देना होगा।
फास्टैग (Fastag) मशीन में तकनीकी खराबी
इसके अलावा, अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही है, तो भी आप बिना शुल्क दिए वहां से गुजर सकते हैं। इस तरह की स्थिति में वाहन चालकों को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एनएचएआई के नियमों के अंतर्गत आता है। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है या टोल प्लाजा पर कोई दिक्कत आती है, तो आप एनएचएआई की हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकते हैं।
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