फर्रुखाबाद में करीब 19 साल पहले हुए तीन पुलिस कर्मियों व एक ग्रामीण की हत्या के मामले में सजा-ए-मौत की सजा पाए कटरी किंग देवेंद्र फौजी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया...
Allahabad Highcourt : सजा-ए-मौत के खिलाफ कटरी किंग देवेंद्र फौजी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, जानिए पूरा मामला
Jun 18, 2024 11:51
Jun 18, 2024 11:51
जानिए पूरा मामला
इस मामले की शुरुआत फर्रुखाबाद जिले के कपिंल थाना क्षेत्र में हुई थी। सन् 2005 से पहले तक यह क्षेत्र कुछ कलुआ गिरोहों के आतंक का केंद्र था। जो गंगा-रामगंगा के किनारे बसे थे। उस दिन कपिंल थाने के पुलिसकर्मी अनंद कुमार सहित नौ सदस्यों ने डकैत कलुआ की तलाश में कटरी में काबिन की तरफ रवाना हुए थे। वहां उन पर डकैतों ने गोली चलाई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बता दें कि इस हत्या के मामले में दरोगा आनंद कुमार ने अपनी तहरीर पर दोषी ठहराया गया, जबकि अन्य आरोपी बरी हो गए। इसके बाद देवेंद्र फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
इन लोगों की हुई मौत
गोली लगने से नाव सवार पीएसी के एचसीपी चंद्रपाल सिंह, सिपाही इशरत अली, दिलीप कुमार व ग्रामीण दृगपाल की मौके पर मौत हो गई। पीएसी जवान कमलेश दीक्षित, सिपाही ओमप्रकाश यादव, राजेश सिंह राठौर, रमेश बाबू, ग्रामीण बदन सिंह यादव, रामनरेश, श्रीपाल घायल हो गए थे। दरोगा आनंद कुमार की तहरीर पर नरेश धीमर, कलुआ यादव, विनोद पंडित, देवेंद्र कुमार उर्फ फौजी, कंपिल के पुंथर गांव के राम सिंह व छह अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद वर्ष 2024 में ट्रायल कोर्ट ने देवेंद्र फौजी को दोषी करार दिया जबकि, साक्ष्य के अभाव में आरोपी राम सिंह बरी हो गया।
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