इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : यूपी में हटाए गए प्राइमरी टीचर बहाल होंगे, सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द

यूपी में हटाए गए प्राइमरी टीचर बहाल होंगे, सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द
UPT | Allahabad highcourt

Jan 30, 2024 08:17

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया है।और उन्हें सेवा निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया है।

Jan 30, 2024 08:17

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाए गए प्राइमरी शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें बहाल किया जाय और सेवा की निरंतरता भी बनी रहे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धांत पर याची जितनी अवधि तक सेवा से बाहर रहे, वेतन के हकदार नहीं होंगे।

सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अजय कुमार व अन्य और पंकज कुमार व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचियों ने अधूरी गलत जानकारी के साथ 2015 की 15 हजार पदों की सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन किया। आवेदन के समय उनका बीटीसी का परिणाम घोषित नहीं किया गया था लेकिन अंक प्राप्त हो गए थे। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लंबी चयन प्रक्रिया में फार्म की ग़लती सुधारने का मौका दिया गया, जिसका फायदा याचियों ने भी उठाया। सरकार ने ही 15 जनवरी 2016 तक छूट दी थी।

गलती सुधारने की छूट मिली थी
कोर्ट ने कहा कि फार्म में गलत सूचना दी गई, ऐसे में वे चयन के बाद सेवा में बने रहने के लायक नहीं थे लेकिन गलती सुधारने की छूट दी गई। मौका मिलते ही गलती सुधार ली गई। आवेदन के समय याची अर्ह नहीं थे लेकिन दो तीन दिन में ही उनका बीटीसी परिणाम घोषित कर दिया गया और उन्होंने फार्म दुरुस्त कर लिया और चयनित होने के बाद सहायक अध्यापक नियुक्त हुए।

कोर्ट ने कहा- मौका देकर फिर हटाना ठीक नहीं
कोर्ट ने कहा कि सुधार का मौका देने के बाद चयन शून्य करार देकर सेवा समाप्ति उचित नहीं है। याची सहानुभूति पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने याचियों की बर्खास्तगी के पांच सितंबर 2023 व 23 अगस्त 2023 के आदेशों को रद्द कर दिया और तीन सप्ताह में याचियों को कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया है।

भविष्य में बदलाव होगा
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य की भर्ती में एक कॉलम यह दिया जाए, जिसमें बीटीसी परिणाम स्टेटस स्पष्ट तौर पर उल्लिखित किया जाए। इस मामले में याचियों को बीटीसी अंक मिल गए थे। परिणाम कुछ दिन बाद घोषित हुआ। सभी पास हुए लेकिन फार्म अधूरा भरा जा चुका था। मालूम हो कि याचियों ने विज्ञापन के समय सहायक अध्यापक भर्ती फार्म नहीं भरा लेकिन छूट मिलने के बाद बीटीसी अंक की जानकारी होने के बाद फार्म भरा और जब आवेदन की ग़लती सुधारने का मौका मिला तो फायदा उठाया और चयनित होकर नियुक्ति पाई। उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। विभागीय जांच में पाया गया कि विज्ञापन की तिथि पर याची बीटीसी योग्यता नहीं रखते थे। गलत जानकारी देकर पंजीकरण कराया। वे कपट के दोषी हैं। उनके चयन को शून्य घोषित कर दिया गया था, जिसे चुनौती दी गई थी।

Also Read

स्नानार्थियों से लेकर पानी तक की होगी निगरानी, अंडर वाटर ड्रोन, सोनार समेत कई सुरक्षा व्यवस्था में हाईटेक उपकरणों का होगा इस्तेमाल

19 Sep 2024 08:24 PM

प्रयागराज महाकुंभ-2025 : स्नानार्थियों से लेकर पानी तक की होगी निगरानी, अंडर वाटर ड्रोन, सोनार समेत कई सुरक्षा व्यवस्था में हाईटेक उपकरणों का होगा इस्तेमाल

प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले इस महाकुंभ के लिए जल की सतह पर निगरानी के लिए पहली बार वाटर स्कूटर ब्रिगेड तैनात की जाएगी। इसके अलावा, अंडर वाटर सेफ्टी उपकरणों की खरीद के लिए बजट को स्वीकृति मिल गई है... और पढ़ें