Prayagraj News : शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक बनाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने अयोग्य बताया...

शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक बनाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने अयोग्य बताया...
UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Jul 15, 2024 09:39

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के...

Jul 15, 2024 09:39

Short Highlights
  • कोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के अयोग्य ठहराया।
  • अगर पीठासीन के रूप में काम कर सकते हैं तो सहायक शिक्षक के रूप में क्यों नहीं।
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के अयोग्य ठहराया है। याची को डीएम के एक नोटिस में सहायक शिक्षक के रूप में वर्णित करने मात्र से वह उसके लिए योग्य नहीं हो जाता है। 

मऊ के शिक्षामित्र ने डाली थी याचिका
न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। मऊ निवासी दीप नारायण सिंह ने याचिका दायर कर शिक्षामित्र को सहायक अध्यापक के रूप नियुक्त कर वेतन आदि देने की मांग की थी। याची का कहना था कि जिला मजिस्ट्रेट/जिला चुनाव अधिकारी ने 20 अप्रैल 2024 को एक नोटिस जारी कर उसकी चुनाव में ड्यूटी लगाई थी। नोटिस में उसका विवरण सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय, देवरिया के रूप में दिखाया गया था।

हाईकोर्ट ने नहीं मानी दलील
याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर सरकार उन्हें चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त समझती है तो उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में काम करने के लिए भी उपयुक्त माना जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पूरी तरह गलत ठहराकर खारिज कर दी।

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