शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए राहत भरी ख़बर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, चुनाव में नहीं जमा कराना होगा हथियार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, चुनाव में नहीं जमा कराना होगा हथियार
UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Apr 01, 2024 16:48

कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन केवल उन्हीं के असलहा जमा कराएगा, जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर उस...

Apr 01, 2024 16:48

Short Highlights
  • कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों को करना होगा असलहा जमा
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने असलहा धारकों को राहत देते हुए कहा है कि जनरल ऑर्डर के जरिए चुनाव के चलते प्रशासन सबके असलहे जमा नहीं करा सकता है। हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि पहले सामान्य तौर पर चुनाव के दौरान प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों को करना होगा असला जमा
रविशंकर तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन केवल उन्हीं के असलहा जमा कराएगा, जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर उस व्यक्ति से शस्त्र जमा कराने के लिए कहा जा सकता है। बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही शस्त्रधारकों से असलहा जमा कराने होते हैं। लेकिन, इस कानून के बाद ऐसा नहीं करने होगा।

स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्षता होंगे डीएम 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा उपाय को आधार बनाकर लोगों से असलहा जमा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगर किसी असलहा धारक से कानून व्यवस्था को लेकर खतरा हो तो उसके लाइसेंस जमा कराया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी को उसे भी असलहा जमा कराने की वजह बतानी होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता डीएम करेंगे, जिसमें एसपी, एडीएम एएसपी सदस्त के तौर पर शामिल होंगे।

असलहा कराना होता था जमा
गौरतलब है कि पहले चुनाव के दौरान सभी को असलहा धारकों को अपने असलहें पुलिस स्टेशन में जमा करवाने पड़ते थे। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से असलहा धारकों को बड़ी राहत मिली है। 

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