अब्बास अंसारी, जो वर्तमान में कासगंज जेल में बंद हैं, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर करते हुए रिहाई की गुहार लगाई है। उनके खिलाफ चित्रकूट जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली : विधायक ने हाईकोर्ट से की राहत अपील की, अब 11 दिसंबर को होगी पेशी
Nov 28, 2024 15:26
Nov 28, 2024 15:26
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है मुकदमा
अब्बास अंसारी, जो वर्तमान में कासगंज जेल में बंद हैं, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर करते हुए रिहाई की गुहार लगाई है। उनके खिलाफ चित्रकूट जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मामले की गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए अदालत ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से परहेज करते हुए इसे 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
क्या है मामला?
अब्बास अंसारी, जो मऊ सदर सीट से विधायक हैं, पर कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। चित्रकूट में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। यह मामला अपराध और संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर दर्ज किया गया था। पिछले कुछ समय से अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं और उनकी रिहाई के लिए यह जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
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अदालत में अब तक की प्रक्रिया
इस मामले में सुनवाई के लिए 28 नवंबर को तारीख तय थी। लेकिन अब्बास अंसारी के वकील ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसके चलते न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
विधायक की ओर से दलीलें
अब्बास अंसारी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि उन्हें जमानत देकर रिहा किया जाए।
सरकार का पक्ष
सरकार की ओर से मामले को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया जा रहा है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अब्बास अंसारी पर लगे आरोप संगठित आपराधिक गतिविधियों को लेकर हैं, जो सामाजिक ताने-बाने के लिए हानिकारक हैं।
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