ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा रोकने संबंधित मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी
Feb 28, 2024 16:16
Feb 28, 2024 16:16
अंजुमन इंतजामिया की अपील खारिज
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की अपील को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी के तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली प्रथम अपीलों को रद्द कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट : ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ जारी रहेगा।#Gyanvapi #GyanvapiMandir #gyanvapimasjid #Varanasi #AllahabadHighCourt #VyasJiTehkhana pic.twitter.com/A5CVV4jYpT
— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) February 26, 2024
कोर्ट में क्या हुआ
इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी। अंजुमन इंतजामिया की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा था। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सी एस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल्प ने पूजा का अधिकार जारी रखने की मांग की थी।
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