Up lift escalator act

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16 Jul 2024 01:44 AM

गाजियाबाद यूपी लिफ्ट-एस्केलेटर अधिनियम : रखरखाव में चूक हुई तो जुर्माना भरने के लिए रहें तैयार

जिलाधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी परिसरों में लिफ्ट और एस्केलेटर संचालित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।और पढ़ें

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