जल प्रदूषण का बड़ा कारक बन रहे गैर पंजीकृत सीवर टैंकर किए जाएंगे जब्त : नगर आयुक्त ने अभियान शुरू करने के दिए निर्देश

नगर आयुक्त ने अभियान शुरू करने के दिए निर्देश
UPT | गैर पंजीकृत सीवर टैंकर किए जाएंगे जब्त

Nov 26, 2024 23:21

शहर में प्रदूषण का कारक बन रहे गैर पंजीकृत सीवर टेंकरों के खिलाफ नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने अभियान शुरु करने के निर्देश दिये हैं। जल्द ही ये अभियान शुरु किया जाएगा...

Nov 26, 2024 23:21

Agra News : शहर में प्रदूषण का कारक बन रहे गैर पंजीकृत सीवर टैंकरों के खिलाफ नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने अभियान शुरु करने के निर्देश दिये हैं। जल्द ही ये अभियान शुरु किया जाएगा। शहर में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे गैर पंजीकृत सीवर टैंकरों पर भारी जुर्माना लगाते हुए उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।  
 

नगर में बड़ी संख्या में प्राइवेट सीवर टैंकरों का संचालन किया जा रहा है। ये टैंकर सेप्टिक टैंकों का मलवा बिना ट्रीटमेंट के सीधे नालों आदि में डालकर प्रदूषण फैला रहे हैं। इसकी शिकायतें बराबर नगर निगम प्रशासन से की जा रही है। शिकायतों के मद्देनजर निगम प्रशासन की ओर से सभी सीवर टैंकर संचालकों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इनके संचालन की हिदायद दी गई थी। इसके बावजूद निजी टैंकर संचालकों की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था।

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अभियान चलाये जाने का लिया निर्णय
बहुत कम संख्या में निजी सीवर टैंकर संचालकों ने नगर निगम में अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया हैं। सेप्टिक टैंकों से निकला मलवा सीधे नाले में डालने से कई जगह पर नालों के चोक होने की समस्या भी सामने आ रही है। वहीं इससे शहर में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को बट्टा लग रहा है। इसी को देखते हुए नगरायुक्त के निर्देश पर गैर पंजीकृत सीवर टैंकरों के खिलाफ अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। 

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नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि नियमानुसार प्राइवेट सीवर टैंकर गटर से निकले मलवे को सीधे नाले या सार्वजनिक स्थल पर खाली नहीं कर सकते। या तो उन्हें मलवे को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर खाली करना होगा या फिर सीवर लाइन में। उनको नगर निगम में अपना पंजीकरण भी कराना अनिवार्य हैं।
 
नगर निगम ने लगाया अपना ट्रीटमेंट प्लांट
अपर नगर आयुक्त के अनुसार नगर निगम ने देवरी रोड पर 75 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट संयंत्र को स्थापित कराया है। इस संयंत्र पर सेप्टिक टेंक को खाली करने के उपरांत प्राप्त स्लज का निस्तारण किया जाता है।
 
सेप्टिक टेंक खाली कराने के लिए दरें निर्धारित
अपर नगर आयुक्त के अनुसार सेप्टिक टेंक को खाली कराने के लिए नगर निगम ने दरें निर्धारित कर दी हैं। इसके अनुसार समस्त रहवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक, औद्योगिक एवं राजकीय प्रतिष्ठानों के सेप्टिक टेंक खाली करने के लिए पांच सौ लीटर क्षमता के टैंकर के लिए छह सौ रुपये, तीन हजार लीटर क्षमता के टैंकर के लिए एक हजार रुपये और चार हजार लीटर क्षमता के टेंकर के लिए नगर निगम बारह सौ रुपये चार्ज देना होगा। अगर किसी व्यक्ति के अपना सेप्टिक टेंक खाली कराना है तो वह प्लांट कंट्रोल रुम के नंबर 6392491862 और नगर निगम के कंट्रोल रुम के नंबर 8272854914 पर कॉल कर सुविधा प्राप्त कर सकता है। नगर निगम के पास वर्तमान में सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए 10 सीवर टैंकर उपलब्ध हैं।
 
नगर पंचायतें नगर पालिका भी कर रही अनुबंध
नगर निगम के इस संयंत्र की सुविधा प्राप्त करने के लिए नंगर पंचायत दयालबाग और स्वामी बाग के अलावा नगर पालिका एत्मादपुर ने भी नगर निगम के साथ अनुबंध किया है। उधर, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कहना है कि कोई भी निजी सीवर टेंकर सीधे नालों में सेप्टिक टेंक से निकला मलवा नहीं डाल सकता है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीवर टेंकर के संचालन के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

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