मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई होगी
UPT | मंदिर-मस्जिद विवाद

Aug 01, 2024 21:14

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष...

Aug 01, 2024 21:14

Mathura News : उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना गया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ द्वारा दिया गया, जिसने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया।

मंदिर-मस्जिद विवाद
हाईकोर्ट के फैसले से यह तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर-मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को स्वीकार किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई होगी।

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हिंदू पक्ष की याचिकाएं
हिंदू पक्ष ने कुल 18 याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें से 15 पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। इन याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण का जन्मस्थान बताते हुए, उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। साथ ही, विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा-अर्चना की अनुमति देने और अयोध्या के राम मंदिर तथा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह इस स्थल का भी सर्वेक्षण कराने की मांग शामिल थी।

मुस्लिम पक्ष की याचिकांए
मुस्लिम पक्ष, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड शामिल हैं, ने इन याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। उन्होंने प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया।

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मुस्लिम पक्ष की दलीलों को किया खारिज 
अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना है। इससे अब हिंदू पक्ष को विवादित परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति और अन्य मांगों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अब यह फैसला सुनाया गया है।
हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई 
इस फैसले के बाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई होगी। मामले की संवेदनशीलता और महत्व को देखते हुए यह सुनवाई अयोध्या-बाबरी विवाद की तर्ज पर होगी। इससे न केवल मथुरा में बल्कि देशभर में इस मामले पर लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। इस निर्णय से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है और वे अपने दावे को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है। 

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