Agra News : नगर निगम ने भेजे कारोबारियों को 6 करोड़ से अधिक के नोटिस, व्यापारियों में हड़कंप... 

UPT | नगर निगम ने भेजे कारोबारियों को 6 करोड़ से अधिक के नोटिस।

Jan 06, 2025 16:12

नगर निगम सीमा में विज्ञापन का कारोबार करने वाले व्यापारियों पर निगम की नजर टेढ़ी हो चली है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश के बाद विज्ञापन प्रीमियम साइट रेंट वसूलने के लिए नगर निगम ने 100 से अधिक कारोबारियों की सूची तैयार...

Agra News :  नगर निगम सीमा में विज्ञापन का कारोबार करने वाले व्यापारियों पर निगम की नजर टेढ़ी हो चली है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश के बाद विज्ञापन प्रीमियम साइट रेंट वसूलने के लिए नगर निगम ने 100 से अधिक कारोबारियों की सूची तैयार कराई है। इन्हें करीब 6.03 करोड़ रुपये के नोटिस जारी किए गए हैं। निगम के कर निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में दुकानों का सर्वे कर ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन कारोबारियों को निगम द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उन्हें तीन बार के बाद भी संज्ञान न लेने पर नगर निगम प्रशासन नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए आरसी जारी करेगा।

ये विज्ञापन निशुल्क है
निगम अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगर निगम कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम का कहना है कि तीन गुणा दो फीट तक के विज्ञापन पट लगाने पर नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। इससे बड़े साइन बोर्ड लगाने या अन्य किसी प्रकार से प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन करना, विज्ञापन प्रीमियम साइड रेंट के दायरे में आ जाता है। इसे व्यापारियों को निगम की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना चाहिए। 

तो दोगुना रेंट अदा करना होगा
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश के उपरांत ऐसे कारोबारियों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम द्वारा लगातार सर्वे कराकर सूची बनाई जा रही है। शहर में ऐसे तमाम होर्डिंग एवं विज्ञापन एजेंसी संचालक हैं, जो ताबड़तोड़ ऐसे होर्डिंग लगाकर नगर निगम को लाखों/करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम उपविधि 2017 के तहत पहली बार अब तक 103 कारोबारियों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। नोटिस की अवधि में रेंट जमा न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहायक नगर आयुक्त के अनुसार यदि कोई अवैध विज्ञापनकर्ता नोटिस जारी होने के उपरांत नियत समय के भीतर रेंट जमा नहीं कराता है तो उसे निर्धारित किराये से दोगुना रेंट अदा करना होगा।

इन पर है बकाया
सहायक नगर आयुक्त के अनुसार, अमूल मिल्क पर सर्वाधिक कर बकाया है, जबकि पेप्सी पर विज्ञापन प्रीमियम साइड रेंट के रूप में 32,83,140 रुपये, डाक्टर शेख पर 2,94,000 और इतना ही किराया डाक्टर ताज पर बकाया चला आ रहा है। इसके अलावा अमूल मिल्क पर 3.43 करोड़, बलूनी क्लासेज सात लाख, आगरा पब्लिक स्कूल पर 7.31 लाख, बच्चूमल कलेक्शन एमजी रोड पर सात लाख, वी बाजार पर 5.85 लाख और कैरियर प्वाइंट कोटा पर पांच लाख रुपये बकाया है।

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