मैनपुरी गोलीकांड : 23 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 16 दोषियों को आजीवन कारावास

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Sep 28, 2024 14:24

मैनपुरी जिला अदालत ने 23 साल पुराने गोलीकांड के मामले में 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Mainpuri News : मैनपुरी जिला अदालत ने 23 साल पुराने गोलीकांड के मामले में 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 4 फरवरी 2001 का है, जब कुर्रा थाना क्षेत्र के नगला मुलू गांव में एक भूमि विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप अंधाधुंध फायरिंग हुई।

यह है पूरा मामला
इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 16 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल डीजीसी विश्वजीत सिंह ने बताया कि यह विवाद भूमि में घूरा डालने को लेकर हुआ था, जिसके चलते पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत के दौरान विवाद बढ़ा और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस घटना ने इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया था। 



दोषियों को मिली कड़ी सजा
पुलिस विवेचना के दौरान कुछ आरोपियों के नाम एफआईआर से हटा दिए गए थे, लेकिन गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें फिर से दोषी मानते हुए सजा दी। न्यायाधीश जय प्रकाश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को कड़ी सजा दी है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। जहां कुछ लोग न्याय की जीत मान रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि 23 साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवारों को सही मायने में न्याय नहीं मिल पाया। इस मामले ने एक बार फिर न्यायालय के ढांचे और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

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