Agra News : कमिश्नरेट में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू, विशेष दिनों पर कड़े निर्देश

UPT | कमिश्नरेट

Dec 06, 2024 19:03

पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड ने बताया कि इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की हिंसा या दंगे की संभावना को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

Agra News : आगामी विशेष अवसरों जैसे 05 जनवरी 2024 तक संभल हिंसक घटना, 06 दिसम्बर को मुस्लिम समुदाय द्वारा काला दिवस और हिन्दू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस, क्रिसमस और नववर्ष-2025 के शांतिपूर्ण आयोजन के मद्देनजर आगरा पुलिस कमिश्नरेट में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस या झांकी निकालना प्रतिबंधित रहेगा।

शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू
पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड ने बताया कि इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की हिंसा या दंगे की संभावना को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम या अन्य खतरनाक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, बोतल जैसे वस्तुएं एकत्रित करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पर्चे या पम्पलेटों का वितरण भी पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा।



विशेष दिनों पर कड़े निर्देश
आगरा पुलिस कमिश्नरेट में इस आदेश के लागू होने के दौरान दुकानदारों से भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी दुकानों के सामने सामान न रखें, ताकि यातायात की व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों पर जाम लगाने या मादक पदार्थों का सेवन करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना नंबर के वाहन को पेट्रोल पम्प से ईंधन नहीं दिलवाएगा और बिना नंबर के वाहन को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा नहीं होने देगा।

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