Aligarh News : दहेज के लिए पत्नी को जलाने के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा , 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

UPT | कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

Dec 12, 2024 20:39

अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में 21 मई 2021 को दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Short Highlights
  • दहेज में दस लाख रुपये की थी डिमांड 
  • मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जलाया 
  • सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा 
Aligarh news : अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में 21 मई 2021 को दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना अलीगढ़ के गोकुलपुर पिपलौठ गांव में हुई थी, जिसमें विवाहिता रितु को दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति, सास व अन्य पर जलाकर मार डाला था ।

दहेज में दस लाख रुपये की थी डिमांड 

बुलंदशहर के ककोड़ निवासी नरेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री रितु की शादी 2018 में गोकुलपुर पिपलौठ निवासी मनोज के साथ की थी । विवाह में नरेंद्र सिंह ने अपनी हैसियत के मुताबिक सोने-चांदी के जेवर, मोटरसाइकिल और अन्य सामान के साथ लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए थे । लेकिन रितु के ससुराल वालों को यह दहेज भी पर्याप्त नहीं लगा। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष गभाना इलाके में एक कारोबार शुरू करने के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपये की मांग कर रहा था। दहेज की यह मांग पूरी न होने पर रितु को लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। रितु ने इस यातना की शिकायत अपने माता-पिता, ताऊ और भाई से की, लेकिन ससुराल वालों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया।

मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जलाया 

21 मई 2021 को रितु के पति मनोज, सास मिथलेश और जेठ राजकुमार ने मिलकर रितु को मारने की साजिश रची। आरोपियों ने रितु के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और उसका मुंह कपड़े से बांध दिया ताकि वह शोर न मचा सके। रितु गंभीर रूप से जल गई और उसे मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के समय रितु की एक दो वर्षीय बेटी भी थी, जो अब अपनी मां के बिना अनाथ हो गई है।

सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा 

रितु के पिता नरेंद्र सिंह की शिकायत पर गभाना थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302, 307, 498 ए , 326,  506 , 504 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया ।अलीगढ़ पुलिस और अभियोजन विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मजबूत साक्ष्य और गवाह अदालत में पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर अदालत ने पति मनोज, सास मिथलेश और जेठ राजकुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई । अलीगढ़ एसएसपी संजीव सुमन ने कहा  कि इस सजा से यह संदेश जाएगा कि दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पुलिस और अभियोजन विभाग के प्रयासों से दोषियों को सजा दिलाई गई है। 
 

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