अयोध्या रेप केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब की डीएनए रिपोर्ट, 30 सितंबर को होगी सुनवाई

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Sep 22, 2024 13:24

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या बलात्कार मामले में पीड़िता द्वारा गर्भपात के बाद लिए गए भ्रूण की डीएनए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

Ayodhya News : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या बलात्कार मामले में पीड़िता द्वारा गर्भपात के बाद लिए गए भ्रूण की डीएनए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश आरोपी मुईद अहमद (71) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) के डायरेक्टर को एक हफ्ते के भीतर डीएनए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

राज्य सरकार की दलीलें
मुईद अहमद जो अयोध्या जिले के पुरा कलंदर क्षेत्र में एक बेकरी का मालिक है, ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि उसे राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसाया गया है। आरोपी ने यह भी कहा कि उसे इस मामले से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि पीड़िता एक नाबालिग बच्ची है, जो बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी। गर्भपात के बाद भ्रूण का डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है ताकि आरोपी की पहचान स्पष्ट हो सके।

डीएनए जांच के आदेश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, पुलिस द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि पीड़िता के गर्भपात के बाद भ्रूण का डीएनए सैंपल लिया गया था। इसे आरोपी मुईद अहमद और उसके कर्मचारी राजू खान के डीएनए सैंपल से मिलाया जाएगा। पुलिस ने 30 जुलाई को मुईद अहमद और उसके कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आरोपियों के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने का दावा किया था।

डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया
6 अगस्त को अयोध्या रेप मामले के मुख्य आरोपी मुईद खान और राजू खान का डीएनए सैंपल लिया गया। ये सैंपल्स पीड़िता से लिए गए सैंपल्स के साथ मिलाए जाएंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया या नहीं। अयोध्या जिले के सीएमओ संजय जैन ने इस प्रक्रिया की निगरानी की, और कहा कि जेल में बंद आरोपियों के डीएनए सैंपल लेने के निर्देश उन्हें मिले थे, जिसके बाद सैंपलिंग पूरी कर ली गई है।

ये भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश : कानपुर-प्रयागराज रूट पर पटरी पर रखा गया गैस सिलेंडर, लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

राजनीतिक आरोप और सपा की प्रतिक्रिया
इस मामले में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपियों का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की थी। उन्होंने मामले को लेकर न्यायिक प्रक्रिया पर जोर दिया और आरोपियों के डीएनए परीक्षण की मांग के पीछे न्यायिक निष्पक्षता को ध्यान में रखा।

वर्तमान स्थिति और अगली सुनवाई
दोनों आरोपी, मुईद अहमद और राजू खान, वर्तमान में अयोध्या की जेल में बंद हैं। उनके डीएनए सैंपल पहले ही लिए जा चुके हैं, और अब फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट का इंतजार है। यह रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी, जिसके आधार पर मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। जमानत याचिका पर फैसला इसी रिपोर्ट के आधार पर निर्भर करेगा।

Also Read