अयोध्या में भदरसा गैंगरेप मामला : हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, कहा-बाहर आने पर ट्रायल के प्रभावित होने का खतरा

UPT | भदरसा गैंगरेप मामले में उच्च न्यायालय सख्त

Oct 04, 2024 14:35

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप आरोपियों की जमानत याचिका यह कहते हुए गुरुवार को खारिज कर दी है कि आरोपी के जेल से बाहर आने पर ट्रायल के प्रभावित होने का खतरा है...

Short Highlights
  • गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोइद खान की जमानत याचिका की खारिज
  • विवेचना के दौरान पीड़ित पक्ष पर सुलह का बनाया गया था दबाव

Ayodhya News : भदरसा गैंगरेप के मुख्य आरोपी का डीएनए मैच नहीं होने पर समाजवादी पार्टी जहां निर्दोष मानते हुए भाजपा पर हमलावर हो गई है वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप आरोपियों की जमानत याचिका यह कहते हुए गुरुवार को खारिज कर दी है कि आरोपी के जेल से बाहर आने पर ट्रायल के प्रभावित होने का खतरा है। यही नहीं कोर्ट सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि विवेचना के दौरान पीड़ित पक्ष पर सुलह करने का दबाव बनाया गया था। कोर्ट में टिप्पणी थी कि आरोपी राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर है। आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच बड़ा सामाजिक और आर्थिक फर्क है। सूत्रों के मुताबिक अब चार हफ्ते के बाद पीड़िता और वादिनी की गवाही के बाद आरोपी नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है। हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि प्रतिदिन सुनवाई कर पीड़िता और वादिनी की गवाही ट्रायल कोर्ट पूरा करे। ट्रायल के दौरान पीड़िता और वादिनी को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। एफएसएल निदेशक को इस मामले में बरामद मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट चार हफ्ते में तैयार करने का आदेश दिया गया है।

गैंगेस्टर के तहत 25 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं आरोपी
गत सोमवार को दोनों आरोपियों मोईद खान और राजू खान को गैंगस्टर एक्ट के तहत भी न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज मोहिंदर कुमार ने विवेचक की ओर से प्रस्तुत केस डायरी में मौजूद प्रपत्रों को देखने के बाद दोनों को गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत रिमांड मंजूर किया। विशेष लोक अभियोजक गिरोहबंद अधिनियम विकास शुक्ला ने बताया कि इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री खेत में काम कर रही थी। मोईद खान का नौकर राजू खान खेत में पहुंचा और उसे बुलाकर बेकरी के कारखाने में ले गया। वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और राजू ने मोईद खान के मोबाइल से इसका वीडियो बनाया। इस तहरीर पर राजू खान निवासी मुराई टोला कस्बा भदरसा तथा मोईद अहमद निवासी मुराई टोला के ऊपर गैंगरेप और पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसके अलावा भी मोईद खान के ऊपर और मुकदमे है। इन्हीं सबका हवाला देते हुए प्रशासन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। 


पीएनबी ने भी आरोपी मोईद खान पर दर्ज कराया है जालसाजी का केस
भदरसा गैंग रेप के आरोपी सपा नेता मोईद खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गैंगेस्टर एक्ट के बाद जालसाजी का केस पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दर्ज करा दिया गया है। जालसाजी का मुकदमा जमीदोज हुए शॉपिंग कांप्लेक्स मामले में हुआ है। बैंक प्रबंधन का आरोप है कि गलत गाटा संख्या देकर पंजाब नेशनल बैंक को हाल व कमरा किराए पर दिया था। अयोध्या विकास प्राधिकरण की नोटिस देने के बाद बैंक को जानकारी हुई। बैंक शिफ्ट होने से पीएनबी को नुकसान होने की बात कही गई है। पीएनबी के भदरसा शाखा प्रबंधक श्री प्रकाश ने थाना पूराकलंदर में मोईद खान के खिलाफ जालसाजी का दर्ज कराया है।

मोईद खान को लेकर सपा और भाजपा में चल रहा वार, पलटवार
समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएनए सैंपल मैच न होने पर योगी सरकार को घेरा जा रहा हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने तो अपने करीबी नेता मोईद खान को निर्दोष बता दिया और कहा कि सरकार ने मुस्लिम होने की वजह से मोईद खान को फंसाया। हाईकोर्ट में पेश डीएनए रिपोर्ट से यह साबित होता है कि आरोप झूठे हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सिर्फ आरोप के आधार पर ही उसके घर को गिरा दिया गया। यह अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है।

वहीं भाजपा की ओर से प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि गैंगरेप में अगर किसी एक का डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है तो पीड़िता का बयान ही सही माना जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से ख़ुशी की लहर है कि डीएनए टेस्ट मैच नहीं किया, इससे उनका असली चेहरा सामने आया है। आरोपी के खिलाफ अयोध्या के संत भी सामने आ गए, समाजवादी पार्टी की तरफ से मोईद खान के समर्थन में खड़े होने पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि मोईद खान अपराधी है। उसके संरक्षण में ही रेप किया गया।

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