यौन शोषण मामले में अब 2 जुलाई को होगी सुनवाई : बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

UPT | बृजभूषण शरण सिंह।

Jun 02, 2024 02:32

बृजभूषण शरण सिंह ने 21 मई को आरोप तय होने के बाद आरोप न स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की बात कही थी। कोर्ट से कहा था कि जब मैंने गलती नहीं की तो मैं अपना अपराध क्यों स्वीकार करूं।

Gonda News : महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने यात्रा और सीडीआर समेत अन्य दस्तावेज मांगने वाली बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहा है। इसका निर्देश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने मामले को 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चुनाव में भाजपा की सरकार जीत रही है। 

बृजभूषण शरण सिंह ने 21 मई को आरोप तय होने के बाद आरोप न स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की बात कही थी। कोर्ट से कहा था कि जब मैंने गलती नहीं की तो मैं अपना अपराध क्यों स्वीकार करूं। बृजभूषण शरण सिंह ने एक आवेदन देकर के दिल्ली पुलिस से होटल से संबंधित दस्तावेज, सीडीआर रिपोर्ट समेत कई दस्तावेजों की मांग की थी, जिसको लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होगी।

दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने 21 मई को कोर्ट में होटल का सीसीटीवी, सीडीआर और होटल दस्तावेजों सहित अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह की तरफ से आवेदन दिया था। कहा था कि मेरे दौरे आधिकारिक थे, मुझ पर आरोप है कि विदेश में मैं उसी होटल में था। दिल्ली कार्यालय की घटनाओं में, मेरा बचाव यह है कि मैं तब दिल्ली में नहीं था। ये दस्तावेज़ डब्ल्यूएफआई पर आसानी से उपलब्ध हैं। इस पर महिला पहलवानों के सरकारी वकील ने कहा था कि ये एक नई जांच की तरह होगी। जिस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा था कि जवाब दाखिल करें, फिर आप पहलवान बनाम बृजभूषण पर बहस कर सकते हैं।

बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने यह भी कहा था कि हमारा कहना है कि जो भी विदेश के आरोप हैं, उस पर बृजभूषण शिकायतकर्ता के साथ उनके होटल में नहीं ठहरे थे। दिल्ली पुलिस के जो आरोप हैं, उस पर हमारा कहना है कि तब बृजभूषण सिंह दिल्ली में ही नहीं थे। हमें उनके आने-जाने और ठहरने से संबंधित जानकारी और सीडीआर चाहिए। जिसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सरकारी वकील से मांगे गए दस्तावेजों पर जवाब दाखिल करने के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी।

11 मई को बृजभूषण पर आरोप तय हुए थे 
कोर्ट ने 11 मई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने कहा था कि 6 महिला पहलवानों की शिकायतों में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले। जिन धाराओं में उन पर आरोप तय हुए हैं। उनमें धारा-354 में अधिकतम 5, 354-A में अधिकतम 3 और 506 में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। बृजभूषण को अब कोर्ट का ट्रायल फेस करना होगा। जिन धाराओं में उन पर आरोप तय हुए हैं। उनमें धारा-354 में अधिकतम 5, 354-A में अधिकतम 3 और 506 में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। 

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