बृजभूषण शरण सिंह को लगा बड़ा झटका : पहलवानों से यौन शोषण के मामले में सांसद की याचिका खारिज, नए सिरे से जांच की मांग की थी

UPT | भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह।

Apr 26, 2024 19:53

बृजभूषण सिंह ने आरोपों पर और अधिक दलीलें पेश करने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया था कि वह उन घटनाओं में से एक की तारीख पर भारत में नहीं थे।

Gonda News : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। बृजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी।

बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों पर और अधिक दलीलें पेश करने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया था कि वह उन घटनाओं में से एक की तारीख पर भारत में नहीं थे। इसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे डब्ल्यूएफआई ऑफिस में परेशान किया गया था। बृजभूषण ने दावा किया था कि घटना के दिन 7 सितंबर 2022 को वह दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों की दोबारा जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाने वाली पहलवानों की सीडीआर (कॉल डिटेल रिपोर्ट) की कॉपी भी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 को बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। यौन शोषण मामले में पहली बार 18 जनवरी 2023 को पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया था।

बृजभूषण का टिकट अब तक फाइनल नहीं
बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सीट से 2009 से लगातार सांसद हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट पर पांचवें फेज यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। यहां 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। लेकिन चुनाव के दौरान आरोप तय होने से चुनाव पर निगेटिव असर पड़ सकता है।

बृजभूषण ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को बताया था निराधार
पहलवानों के आरोपों को लेकर बृजभूषण ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने 7 सितंबर को मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी, वह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि मैं 7 सितंबर 2022 को विदेश में था, दिल्ली में था ही नहीं। साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में अपना पासपोर्ट और टिकट भी जमा किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से सीडीआर रिपोर्ट कोर्ट में दिए जाने की मांग करते हुए आगे की जांच की मांग की थी। बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सीडीआर रिपोर्ट गैर कानूनी दस्तावेज है, उनकी अर्जी पर सुनवाई न की जाए। चार्जशीट के अनुसार, बृजभूषण ने एक महिला पहलवान से डब्ल्यूएफआई के दिल्ली ऑफिस में छेड़छाड़ की थी।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा 
खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने विरोध-प्रदर्शन खत्म कर दिया था। मामले में एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। हालांकि, अप्रैल 2023 में एक बार फिर पहलवानों ने प्रदर्शन शुरू करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पहलवान मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज की थी।
 

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