नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी कर दाताओं को संपत्ति कर के बिल प्रेषित किए जा चुके हैं और 30 सितंबर 2024 तक छूट भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद कई बकायेदारों द्वारा लगातार संपर्क, बिल प्रेषण और शिविर आयोजन के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है।