महाराजगंज जिले में एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में आरोपित जालंधर राय को विशेष सत्र न्यायाधीश संजय मिश्र ने दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
Nov 20, 2024 12:28
महाराजगंज जिले में एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में आरोपित जालंधर राय को विशेष सत्र न्यायाधीश संजय मिश्र ने दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।