Maharajganj News : हेरोइन तस्करी के आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास, 20 हजार रुपये का लगा अर्थदंड

UPT | हेरोइन रखने के आरोप में सुनाई सजा

Oct 08, 2024 15:11

विष्णु मद्धेशिया मोटरसाइकिल से हेरोइन लेकर नेपाल की ओर जा रहा था। जांच के दौरान सोनौली पुलिस और एसएसबी टीम ने उसे रोका और पूछताछ की थी। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास हेरोइन है जिसे वह नेपाल में बेचने जा रहा है। 

Maharajganj News : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने हेरोइन तस्करी के आरोपी विष्णु मद्धेशिया को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नेपाल हेरोइन ले जाते समय किया था गिरफ्तार
मामला 9 नवंबर 2016 का है। सोनौली पुलिस और एसएसबी टीम संयुक्त रूप से सीमा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक तस्कर मोटरसाइकिल से हेरोइन लेकर नेपाल की ओर जा रहा है। जांच के दौरान टीम ने उस संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोका। पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु मद्धेशिया निवासी बहियारी बघेल थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया बताया। उसने स्वीकार किया कि उसके पास हेरोइन है जिसे वह नेपाल में बेचने जा रहा है। 


एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था
सोनौली पुलिस ने विष्णु मद्धेशिया के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्यों व गवाहों का अवलोकन करने तथा विशेष लोक अभियोजक राघवेन्द्र उपाध्याय की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई।

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