पिता की हत्या के आरोपी बेटे को 10 साल की जेल : 8 साल पुराने मामले में जिला जज का फैसला, बैंक लोन को लेकर था विवाद

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Sep 07, 2024 17:07

जानकारी के मुताबिक जगदीश पर बैंक का कर्ज था और उसके पिता ने उसे किस्त चुकाने के लिए कहा था। एक दिन पिता और बेटा खेत में साथ काम कर रहे थे। जगदीश के पिता ने कहा कि पहले लोन की किस्त जमा करो, वरना खेत को मत जोतो। पिता के ...

Maharajganj News : यूपी के महराजगंज जिले के ठूठीबारी थाना क्षेत्र के मैरी गांव में आठ साल पहले हुए एक मामले में जिला जज नीरज कुमार ने जगदीश केवट को दोषी करार दिया है। जगदीश ने अपने पिता बाबूलाल की गलती से हत्या कर दी थी। अदालत ने जगदीश को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना तब हुई थी जब जगदीश और उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। जगदीश ने गुस्से में आकर अपने पिता पर कुदाल से हमला कर दिया, जिससे बाबूलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई।

हत्या मामले में दोषी ठहराए गए बेटे को सजा
मिली जानकारी के मुताबिक जगदीश पर बैंक का कर्ज था और उसके पिता ने उसे किस्त चुकाने के लिए कहा था। एक दिन पिता और बेटा खेत में साथ काम कर रहे थे। जगदीश के पिता ने कहा कि पहले लोन की किस्त जमा करो, वरना खेत को मत जोतो। पिता के किस्त चुकाने का दबाव बनाने पर जगदीश ने गुस्से में आकर अपने पिता पर कुदाल से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अदालत ने पूरे मामले की जांच के बाद यह सजा सुनाई है।



ठूठीबारी में हत्या के मामले में जज का फैसला
बताया जा रहा है कि मामला तब दर्ज हुआ था जब जगदीश ने अपने पिता बाबूलाल पर गुस्से में कुदाल से हमला कर दिया, जिससे बाबूलाल की मृत्यु हो गई। आरोपित के भाई की तहरीर पर थाना ठूठीबारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान जिला जज नीरज कुमार ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण करने के बाद आरोपित जगदीश को सजा सुनाई है।

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