11 साल पुराना मामला निपटा : गोरखपुर में डकैती के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया

UPT | कोर्ट ने फैसला सुनाया।

Dec 19, 2024 14:12

गोरखपुर में 11 साल पुरानी डकैती के मामले में अदालत ने दोषी चंद्रशेखर ढाढ़ी को दस साल सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 28 जनवरी 2013 को हुई डकैती की घटना से जुड़ा हुआ है, जब चंद्रशेखर और उसके साथी आरोपियों ने लक्ष्मी यादव के घर में घुसकर लूटपाट की थी।

Gorakhpur News : गोरखपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने डकैती के मामले में आरोपी चंद्रशेखर ढाढ़ी को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे दस साल सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो उसे दो महीने 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला सहजनवां थाना क्षेत्र के बनकटिया निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ 28 जनवरी 2013 की रात हुई डकैती की घटना पर आधारित है।

घटना का विवरण
यह घटना 28 जनवरी 2013 की रात की है, जब लक्ष्मी यादव अपने परिवार के साथ अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। लक्ष्मी यादव झंगहा थाना क्षेत्र के खपरिया भार गांव के निवासी हैं। रात करीब 10.30 बजे आठ बदमाशों ने तमंचों और लाठी-डंडों के साथ उनके घर में घुसकर हमला किया। इन बदमाशों ने लक्ष्मी यादव और उनके परिवार को धमकाया और मारपीट की। इसके बाद उन्होंने घर में रखे जेवरात, कपड़े और 40 हजार रुपये लूट लिए।

आरोपियों की पहचान और सजा
पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू की और घटना के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर न्यायाधीश ने चंद्रशेखर ढाढ़ी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाते हुए यह आदेश दिया कि यदि वह जुर्माना नहीं भरते, तो उन्हें दो महीने 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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