Kanpur News जाजमऊ आगजनी मामले में 8वीं बार टला कोर्ट का फैसला... सपा विधायक की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

UPT | सपा विधायक इरफान सोलंकी

Apr 26, 2024 14:58

कानपुर जाजमऊ आगजनी मामले में दोनों पक्षों ने कोर्ट में लिखित बहस दाखिल कर दी है। कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी है। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।

Kanpur News: यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी पर तलवार लटक रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ आगजनी मामले में गुरूवार को एमपीएमएलए कोर्ट में लिखित बहस दाखिल होनी थी। जिसपर लिखित बसह पूरी नहीं होने की वजह से कोर्ट ने फैसला टाल दिया। कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी है। महाराजगंज जेल से इरफान सोलंकी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी जेल में हैं। इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं।

जाजमऊ आगजनी मामले में पिछली 20 तारीख को कोर्ट ने दोनों पक्षों से 26 अप्रैल को लिखित बहस दाखिल करने के निर्देश दिए थे। गुरूवार को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से लिखित बहस दाखिल कर दिया। कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी है। कानपुर जेल से रिजवान सोलंकी को और महाराजगंज जेल से इरफान सोलंकी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।
 

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