Kanpur News: शहर और राष्ट्रीय राज्यमार्गो पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए मंडलायुक्त ने की बैठक, ऐसा करने वालो के खिलाफ कार्रवाई के भी दिए निर्देश......

UPT | अधिकारियों के साथ बैठक करते मंडलायुक्त

Dec 21, 2024 07:11

कानपुर मंडलायुक्त ने शहर व राष्ट्रीय राज्यमार्गो में हो रहे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है।बैठक में इस दौरान कहा गया की यातायात नियमों की अनदेखी करने के चलते सबसे ज्यादा हादसे हो रहे है।पुलिस और आरटीओ को विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालो के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

Kanpur News: कानपुर मंडलायुक्त ने शहर व राष्ट्रीय राज्यमार्गो में हो रहे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है।बैठक में डीआईजी कानपुर जोन,आरटीओ ,सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे है।बैठक में इस दौरान कहा गया की यातायात नियमों की अनदेखी करने के चलते सबसे ज्यादा हादसे हो रहे है।पुलिस और आरटीओ को विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालो के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ दर्ज की जाए एफआईआर

बता दें की शहर में ट्रैफिक जाम और राष्ट्रीय राज्यमार्गों में हो रहे हादसे कानपुर प्रशाशन के लिए मुसीबत बन चुके है।इसे रोकने के लिए अब कानपुर मंडलायुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है।जिसको लेकर उन्होंने डीआईजी कानपुर रेंज जोगिंदर कुमार, आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह, आरटीओ प्रशासन राकेश सिंह समते कई अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए।बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी और उल्टी दिशा में वाहनों का फर्राटा भरना हादसों की बड़ी वजह है। पुलिस और आरटीओ विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न अभियोगो में तीन से अधिक बार चालान होने पर वाहन को सीज किया जाए।अब पुलिस उल्टी दिशा में वाहन दौड़ाने पर अपनी लापरवाही से दूसरों की जान खतरे में डालने की धारा में एफआईआर भी दर्ज करेगी।

हाइवे पर बंद किये जायें अवैध कट

मंडलायुक्त ने निर्देश दिए की हाईवे पर बने अवैध कट बंद किए जाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कोई भी वाहन गलत तरीके से दूसरी लेन में न घुस सके।राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाली सर्विस रोड की ढाल 25 से 30 मी करना सुनिश्चित करें।कोहरे और धुंध को देखते हुए हाईवे किनारे सुरक्षा चिन्हों के हाइलाइटर बोर्ड लगाया जाए।राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक, डाला, डंपर और अन्य भारी कमर्शियल वाहनों को चलाने वाले चालक माइलेज के चक्कर में ब्रेकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ कर देते हैं।इससे मौके पर ब्रेक नहीं लग पाती है और हादसे हो जाते हैं।ऐसे वाहनों के खिलाफ मंडलायुक्त ने परिवहन और पुलिस अधिकारी को आख्या देने के निर्देश दिए हैं।

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