बड़ी खबर: आईआईटी छात्रा से यौन शोषण के मामले में आरोपी एसीपी की गिरफ्तारी पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक,जाने किन तथ्यों के आधार पर मिला स्टे......

UPT | आरोपी एसीपी की फ़ोटो

Dec 19, 2024 14:00

आईआईटी कानपुर की छात्रा से एसीपी मोहसिन खान द्वारा हुए यौन शोषण मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जिसमें यौन शोषण के आरोपी एसीपी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी को लेकर रोक लगा दी है।

Kanpur News: आईआईटी कानपुर की छात्रा से एसीपी मोहसिन खान द्वारा हुए यौन शोषण मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जिसमें यौन शोषण के आरोपी एसीपी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी को लेकर रोक लगा दी है।हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की तो बात नहीं की है लेकिन अरेस्टिंग पर स्टे दिया है। फिलहाल अरेस्टिंग स्टे रहने तक एसीपी मोहसिन खान को पुलिस अब अरेस्ट नहीं कर सकेगी।

आईआईटी छात्रा ने एसीपी पर दर्ज कराया था मुकदमा

बता दे कि आईआईटी छात्र से शादी का झांसा देकर कलेक्टर गंज एसीपी रहे मोहसिन खान पर यौन शोषण का आरोप लगा था।जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलकर आरोपी मोहसिन खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करते हुए कल्यानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।साथ ही पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने मामले की जांच को लेकर एसआईटी की टीम गठित की थी, जो लगातार मामले से जुड़े सबूत को एकत्र कर रही थी।साथ ही एसआईटी की टीम ने जानकारी दी थी कि जल्द ही एसीपी मोहसिन खान को भी नोटिस देकर बुलाया जाएगा और जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस दौरान एसीपी मोहसिन खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

एसीपी की गिरफ्तारी पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

उधर एसीपी मोहसिन खान ने मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उसने उसके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही अरेस्टिंग के स्ट को लेकर भी अपील दायर थी। जिसके बाद आज गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसीपी मोहसिन खान के केस में हुई सुनवाई के दौरान एफआईआर रद्द करने की बात नहीं मानी लेकिन अरेस्टिंग को लेकर स्टे जारी कर दिया है।

एसीपी के वकील ने दी जानकारी

एसीपी मोहसिन के वकील गौरव दीक्षित ने बताया की एडवोकेट जनरल रहे इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मोहसिन का पक्ष रखते हुए बताया था की 1 साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक देने के लिए नोटिस जारी किया था  पत्नी से तलाक लेने का मामला अभी प्रक्रिया में चल रहा है।इसके साथ ही कोर्ट में  एक दस्तावेज पेश किया गया जिसमें कोर्ट मैरिज का भरा हुआ फॉर्म था। रिसर्च स्कॉलर छात्रा की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी वैज्ञानिक के साथ शादी होने का दावा किया गया। मैरिज रजिस्ट्रेशन की भी तैयारी थी,लेकिन इससे पहले दोनों अलग हो गए। इस फार्म से दावा किया की छात्रा शादीशुदा थी।हालांकि मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी है।इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट में एसीपी मोहसिन खान को फिलहाल अरेस्टिंग स्टे दे दिया है।

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