चोरों के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। साथ ही अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया जाएगा। इसके लिए पुलिस बिहार जाकर उनकी संपत्ति का पता लगाएगी। अहम बात है कि चोरों ने बैंक के सभी लॉकरों को तोड़ दिया, लेकिन गोल्ड लोन वाले लॉकरों को छेड़ा तक नहीं। इससे भी सवाल उठ रहे हैं।