UP News: यूपी में दो दिन में मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी से लिंक होंगे दस्तावेज

UPT | Caste certificate

Jul 05, 2024 13:22

एससी, एसटी, और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर बिना अतिरिक्त सत्यापन के ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

Short Highlights
  • बिना किसी सत्यापन के जारी कर सकते हैं सक्षम अधिकारी
  • ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्राप्त होंगे प्रमाण पत्र 
Lucknow News: प्रदेश सरकार ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब सक्षम अधिकारी, जैसे तहसीलदार, संतुष्ट होने पर बिना किसी सत्यापन के इसे दो दिनों के भीतर जारी कर सकते हैं। अगर कोई शिकायत या विवाद होता है तो प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है। 

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर करना होगा लॉगिन 
प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरुप्रसाद ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर लॉगिन करना होगा, जहां उन्हें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। फिर, आधार और मोबाइल नंबर की जानकारी भरने के बाद, भरे गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी सत्यापन के बाद, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, और फोटो पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी। सत्यापन के पश्चात, यदि आवेदक की फैमिली आईडी है, तो वह स्वत: सर्वर से प्राप्त हो जाएगी। एससी, एसटी, और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर बिना अतिरिक्त सत्यापन के ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

फैमिली आईडी से लिंक होंगे प्रमाण पत्र
यदि एक परिवार के कई सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र फैमिली आईडी से लिंक हुए हैं, तो यह सुविधा प्रदान की जाएगी कि किसी एक जाति प्रमाण पत्र धारक के आधार पर बिना सत्यापन जांच के अन्य सदस्यों के प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, तो ऐसे मामलों में आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन और जांच के बाद ही जारी किए जाएंगे।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्राप्त होंगे प्रमाणपत्र 
ओबीसी जाति प्रमाण पत्र उनके आय प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल के भीतर आवेदन करने पर उनके ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। आय प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करने के बाद, पोर्टल उस प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक के परिवार की आय का विवरण दिखाएगा। इसके आधार पर, आवेदक यह घोषणा करेगा कि वह उसी परिवार का सदस्य है और उसकी आय क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी अपनी संतुष्टि के आधार पर सत्यापन और जांच के बाद या बिना जांच के ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर देगा।

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