Lucknow News : हाई कोर्ट की लखनऊ नगर निगम को सख्त हिदायत, जल्द दूर करें पीने के पानी की समस्या

सोशल मीडिया | हाई कोर्ट लखनऊ

May 05, 2024 14:19

साल 2016 में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निगम को सख्त हिदायत दी है की शहर में पीने के पानी की समस्या को जल्द दूर करें....

Lucknow : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम को हिदायत देते हुए कहा कि शहर में समय रहते पीने के पानी की समस्या दूर की जाए, अगली सुनवाई 23 मई को होनी है।

2016 में दाखिल हुई थी याचिका- इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्याओं के मामले में वर्ष 2016 में दाखिल हुई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को हिदायत दी है कि जल्द ही लखनऊ के इलाकों में हो रही पीने के पानी की समस्याओं को समाप्त करें और साथ ही अगली सुनवाई तक नगर निगम को शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। बताते चले शहर के बरारी, बरौलिया, अकबरनगर, हरदासीखेड़ा, डूडा कॉलोनी, चिनहट और मटियारी आदि इलाकों में पीने के पानी की समस्याओं के चलते जनहित याचिका दाखिल की गई थी।

आज भी है पानी की समस्या- भले ही वर्ष 2016 में जनहित याचिका दाखिल की गई हो जिस पर वर्तमान समय में सुनवाई की जा रही है लेकिन याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने न्यायालय को बताया कि आज भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं न्यायालय ने शक्ति बढ़ाते हुए कहा कि नगर निगम की इस प्रकार से उदासीनता की सराहना नहीं की जा सकती वहीं नगर निगम ने अभी तक जवाबी शपथ पत्र भी दाखिल नहीं किया। वही न्यायालय ने नगर निगम को अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होनी है।

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