एलडीए एक्शन : अवैध रूप से बनाए जा रहे पांच व्यावसायिक और दो आवासीय भवन सील

UPT | अवैध रूप से बनाए जा रहे पांच व्यावसायिक और दो आवासीय भवन सील। 

Oct 15, 2024 22:04

लखनऊ विकास प्राधिकरण के दस्ते ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मंगलवार को इंदिरा नगर, गुड़म्बा, जानकीपुरम, सैरपुर व अलीगंज क्षेत्र में कार्रवाई की।

Lucknow News : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के दस्ते ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मंगलवार को इंदिरा नगर, गुड़म्बा, जानकीपुरम, सैरपुर व अलीगंज क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से बनाए जा रहे  पांच व्यावसायिक कॉम्पलेक्स और दो आवासीय भवनों को सील किया गया। 

555 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण
प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि मो. फारूख सिद्दीकी व अन्य द्वारा इंदिरा नगर के खुर्रमनगर के मातिनपुरवा में भवन संख्या-529/196 पर लगभग 555 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, मो. आजम व अन्य द्वारा गुड़म्बा में कुर्सी रोड पर डीडी लॉन के सामने लगभग 4000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो मंजिला व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह संदीप सिंह व अन्य द्वारा जानकीपुरम में नहर रोड पर लगभग 3000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक गोदाम का निर्माण कराया गया था। इस क्रम में अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य द्वारा जानकीपुरम विस्तार में भूखण्ड संख्या-6/905 पर लगभग 2152 वर्गफिट क्षेत्रफल में तीन मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था। 



गुड़म्बा में अवैध व्यावसायिक निर्माण
इसके अलावा मो उमेर फारूकी, मो जावेद व अन्य द्वारा गुड़म्बा के कल्याणपुर में कंचना बिहारी मार्ग, लेन नंबर-5 पर लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त निर्माण कार्यों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद व शिव कुंवर द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया। 
 
छठा मिल में व्यावसायिक भवन सील
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि राम वीर मिश्रा व अन्य द्वारा सैरपुर थानाक्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर रोड स्थित छठा मिल में लगभग 2000 वर्ग फीट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था। जिसके खिलाफ विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। वहीं, दिनेश कुमार व ममता द्वारा अलीगंज के सेक्टर-बी में भूखण्ड संख्या-एम-1/41 पर लगभग 1800 वर्ग फीट क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आवासीय भवन का निर्माण करवाया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा पुनः सीलिंग के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में अवर अभियंता सत्यवीर सिंह द्वारा पुलिस बल के सहयोग से दोनों परिसर को सील कर दिया गया।
 

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