Lucknow News : रायबरेली एसपी के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश, 2 माह के भीतर सौंपनी होगी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिपोर्ट

सोशल मीडिया | IPS अभिषेक अग्रवाल

May 03, 2024 14:21

गोमती मिश्रा नामक महिला की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एसपी रायबरेली अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ दिए एसआईटी जांच के आदेश...

Lucknow : रायबरेली एसपी आईपीएस अभिषेक अग्रवाल पर गंभीर आरोप इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एसआईटी जांच के दिए आदेश। न्यायालय ने दो माह के भीतर जांच रिपोर्ट करनी होगी दाखिल।

क्या है पूरा मामला- रायबरेली निवासी गोमती मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल करते हुए एसपी रायबरेली अभिषेक अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने कहा कि 30-31 मार्च की रात को पुलिस ने रायबरेली के ही मौरावां पेट्रोल पंप से उनके MBA होल्डर बेटे अलख मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उनके बेटे ने एसपी अभिषेक अग्रवाल को टैक्सी नहीं दिया था। वहीं 31 मार्च और 1 अप्रैल तारीख की रात को उसकी हिंदूपुर गांव में चोरी के दौरान गिरफ्तारी दिखा दिया। वहीं 30 और 31 मार्च को पेट्रोल पंप से की गई गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है।

कोर्ट ने दिया आदेश- इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की बेंच ने याची गोमती मिश्रा की याचिका पर आदेश पारित करते हुए पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि मामले में शामिल एसपी अभिषेक अग्रवाल और अन्य पुलिस अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारी ही SIT की टीम में होने चाहिए।

नहीं मिला जवाब- इस पूरे मामले में न्यायालय द्वारा रायबरेली पुलिस से जवाब मांगा गया वहीं कई बार समय देने के बावजूद भी रायबरेली की पुलिस संतोषजनक जवाब कोर्ट में नहीं दे पाई। पुलिस की तरफ से बस यही एक बात दोहराई जा रही है कि अलग मिश्रा की गिरफ्तारी 31 मार्च और 1 अप्रैल की रात को की गई है। फिलहाल कोर्ट ने 2 महीने की भीतर सीट की रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है वही इस केस में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है।

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