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पवन खेड़ा की मुसीबत बढ़ी : अदालत से नहीं मिली राहत, 16 को होगा आरोप तय, प्रधानमंत्री पर की थी विवादित टिप्पणी

Uttar Pradesh Times | Pawan Khera

Jan 07, 2024 17:23

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज और वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ गौतम अदाणी का नाम जोड़ने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप मुक्त करने की मांग वाली अर्जी को सीजेएम हृषिकेश पांडे ने खारिज कर दिया और 16 जनवरी को आरोप तय करने की तारीख तय की है। पवन खेड़ा की आरोप मुक्त करने की अर्जी का विरोध सरकारी वकील ने किया। उन्होंने अदालत को बताया कि पवन खेड़ा ने अपने वक्तव्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूल चंद्र मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी लिया था। इससे लोग दो वर्ग में विभाजित होकर लड़ने लगे।

ये है पूरा मामला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज और वारणसी के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला 17 फरवरी 2023 का है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को गौतम अदाणी से जोड़ कर इशारे में ताना मारा था। इस मामले में पवन खेड़ा की 23 फरवरी 2023 को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी भी हुई थी। मगर उन्हें उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद खेड़ा को लखनऊ कोर्ट से भी जमानत मिली गई थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी भी मांगी है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार माफी मांगकर कार्रवाई से नहीं बचा जा सकता है।

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