High Court Lucknow : राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को, केंद्र से कार्रवाई की मांगी जानकारी

UPT | Rahul Gandhi

Nov 25, 2024 21:06

इस मामले में याचिका दायर करने वाले एस विग्नेश शिशिर का आरोप है कि राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय नहीं, बल्कि ब्रिटिश है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी।

Lucknow News :  लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई कुछ दिन और आगे बढ़ गई है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राहुल गांधी की नागरिकता मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर क्या कारवाई की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को तीन हफ्ते में इसकी जानकारी लेकर अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले को दिसंबर में अगली सुनवाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इस तारीख पर न्यायालय मामले में कोई महत्वपूर्ण निर्णय दे सकता है। 

कर्नाटक के एस विगनेश शिशिर ने दायर की है याचिका 
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी।

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने को मांगा वक्त
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर 24 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो चुकी है। इस सुनवाई के दौरान, जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच में केंद्र सरकार ने और वक्त मांगा, ताकि वे इस मामले पर अपना जवाब पूरी तरह से प्रस्तुत कर सकें। अदालत ने केंद्र को 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। इसके बाद सोमवार सुबह से सभी की निगाहें हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी थीं। हालांकि अब मामले में हाईकोर्ट के रुख को लेकर दिसंबर तक इंतजार करना होगा।

याचिकाकर्ता का आरोप
इस मामले में याचिका दायर करने वाले एस विग्नेश शिशिर का आरोप है कि राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय नहीं, बल्कि ब्रिटिश है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी। विग्नेश शिशिर ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए।

पहली याचिका हो चुकी है खारिज
इससे पहले, जुलाई 2024 में एस विग्नेश शिशिर ने इसी मुद्दे पर एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता को नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकरण से शिकायत करनी चाहिए। हालांकि, शिशिर ने दो बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिया। अब इस मामले में 19 दिसंबर को उच्च न्यायालय निर्णय दे सकता है। यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 

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