प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 जारी कर दी है। इसके आधार पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी गृहकर की वसूली होगी।