मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि जहां तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है, हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर 2013 में और वर्तमान में कुछ संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस वक्फ एक्ट में किसी भी तरह का संशोधन करने की जरूरत है