सलाखों के पीछे हैवान : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, दो बहनों के साथ करता था रेप

Uttar Pradesh Times | गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय

Jan 20, 2024 12:48

पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका मकान मालिक चंद्रिका उर्फ कबाड़ी उनकी दोनों बेटियों के साथ रेप करता था। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज किया और पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की।

Short Highlights
  • गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
  • कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। दो मासूम बहनों को न्याय मिला है। कोर्ट ने बहनों के साथ डिजिटल रेप करने वाले हैवान को 20 साल की सजा सुनाई है। दोनों बहनें वर्ष 2019 से फैसले का इंतजार कर रही थी। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। करीब 5 साल बाद आरोपी को सजा मिली है और जुर्माना ना देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

कब कराया था मुकदमा दर्ज
शासकीय अधिवक्ता (पॉस्को एक्ट) चमन भाटी ने बताया कि बीते 4 अप्रैल 2019 को नोएडा के सेक्टर-20 में रहने वाले एक परिवार ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका मकान मालिक चंद्रिका उर्फ कबाड़ी उनकी दोनों बेटियों के साथ रेप करता था। पहले आरोपी ने छोटी बेटी के साथ रेप किया और फिर बाद में बड़ी बेटी के साथ रेप करना शुरू कर दिया। छोटी बेटी की उम्र 5 साल और बड़ी बेटी की उम्र 7 साल थी। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज किया और पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की।

ऐसे देता था वारदात को अंजाम
जानकारी के मुताबिक, टॉफी दिलाने का लालच देकर आरोपी दोनों बहनों के साथ डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम देता था। पीड़ित की मां ने इस मामले में पूरी आपबीती पुलिस को बताई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विवेचना करके चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश की। अब करीब 5 सालों बाद इस मामले में फैसला आया है। आरोपी को 20 वर्ष की कैद हुई।

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