Section 144 imposed in Noida : नोएडा में चार दिन लागू रहेगी धारा 144, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

UPT | Section 144 imposed in Noida

Jun 17, 2024 01:23

बकरीद और गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार 16 जून से 19 जून तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है जबकि कल बकरीद...

Short Highlights
  • 16 से 19 जून तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है
  • बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पर रोक
  • इसका उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा
Noida News : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की पुलिस ने बकरीद और गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार 16 जून से 19 जून तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है जबकि कल यानी सोमवार को बकरीद मनाई जाएगी। ऐसे में त्योहार के दौरान शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए पुलिस ने यह आदेश जारी किया है। पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ऐसे में अगर सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो इसके लिए पुलिस से विशेष अनुमति लेनी होगी।

16 से 19 जून तक लागू रहेगी धारा 144
इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी लिए गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 जून से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इसका उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। वहीं गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट ने बताया कि जिले में 2500 सिपाही और 568 महिला सिपाही की तैनाती रहेगी। जानकारी दे दें कि धारा 144 भारतीय दंड प्रक्रिया के तहत एक प्रावधान है जिसे शांति बनाए रखने या किसी आपात स्थिति से बचाने हेतु लागू किया जाता है।

इन पर रहेगी रोक
धारा 144 के तहत कई चीज़ों पर रोक लगी होती है। इस धारा के तहत, गैरकानूनी सभाओं, सरकारी कार्यालयों से 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का इस्तेमाल, अनुमति समय से अधिक देर तक लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल आदि पर रोक रहेगी। मुख्य रूप से सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। साथ ही खुली जगहों या छतों पर ईंट, पत्थर, सोड़े की बोतलें, ज्वलनशील या विस्फोटक सामान जमा करने पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही बताया गया है कि इस दौरान नोएडा में कई रास्तों पर ट्रैफिक बैन रहेगा। साथ ही सोमवार (17 जून) को बकरीद के अवसर पर सेक्टर-8 में मस्जिद के आसपास के ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। इस दौरान, वाहन चालकों को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा। इसके लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है।

इन रास्तों पर बैन रहेगा
  • सेक्टर-6 में चौकी से लेकर झुंडपुरा चौक तक जाने वाले रास्ते पर सेक्टर-6 में चौकी से ई-ब्लॉग चौक तक वाहनों के आवाजाही पर रोक।
  • सेक्टर-10 पर शिवानी फर्नीचर से हरौला चौक जाने वाले रास्ते पर शिवानी फर्नीचर चौक से आई 66 सेक्टर-9 तक ट्रैफिक पर रोक।
  • सेक्टर-6 चौकी से बांस बल्ली मार्केट तिराहा तक ट्रैफिक बैन।
  • जेपी कट से ए 19 सेक्टर-8 जाने वाले मार्ग और चिप चाप चौक से नूरी क्रैन चौक तक जाने वाले ट्रैफिक पर रोक।

किन रास्तों का करें इस्तेमाल?
  • शिवानी फर्नीचर से नया बांस चौक की तरफ आने वाले वाहन स्टेडियम चौराहा से रजनीगंधा चौराहे से होकर जा सकेंगे।
  • गोल चक्कर चौक से झुंडपुरा जाने वाले वाहन रजनीगंधा चौक से स्टेडियम चौक होकर जा सकेंगे।
  • झुंडपुरा चौक से शिवानी फर्नीचर चौक होकर हरौला,नया बांस आने वाले वाहन स्टेडियम चौक से रजनीगंधा होकर जा सकेंगे।

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