Meerut News : मेरठ जिले में 30 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगी धारा-144, सभी थानेदारों को सतर्कता बरतने के निर्देश

UPT | अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते डीएम मेरठ दीपक मीणा।

Feb 29, 2024 16:05

जिले में धारा 144 लागू होने के बाद एसएसपी ने सभी 32 थानों के प्रभारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही सभी थाना प्रभारियों को धारा 144 का कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश…

Short Highlights
  • लोकसभा चुनाव और आगामी माह में पर्व के मददेनजर फैसला
  • ​जिले के सभी संबंधित 32 थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी धारा 144
  • डीएम ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जारी किए निर्देश
Meerut News : मेरठ में 30 अप्रैल 2024 तक धारा 144 जनपद भर में लागू रहेगी। मेरठ में धारा 144 लागू करने संबंधी निर्देश जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिए हैं। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद एसएसपी ने सभी 32 थानों के प्रभारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही सभी थाना प्रभारियों को धारा 144 का कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं। 

परीक्षाओं के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू की गई
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राईडे, ईद-उल-फितर, डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती आदि पर्व के अलावा विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू की गई है।

धारा 144 के विपरीत कार्य करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई
उन्होंने कहा कि अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 को एक मार्च 2024 से दिनांक 30 अप्रैल 2024 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक के लिए लगाया गया है। धारा 144 जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी। इस दौरान कहीं भी धारा 144 को तोड़ने की कोशिश होती है या जो इस धारा 144 के विपरीत कार्य करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
 

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