Mirzapur News : गलरा ग्राम प्रधान के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

UPT | पंचायत भवन

Sep 15, 2024 23:25

हालिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड हलिया के गलरा के वर्तमान ग्राम प्रधान के खिलाफ बीते चुनाव में धांधली किए जाने की दाखिल चुनाव याचिका...

Mirzapur News : हालिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड हलिया के गलरा के वर्तमान ग्राम प्रधान के खिलाफ बीते चुनाव में धांधली किए जाने की दाखिल चुनाव याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वर्तमान प्रधान के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिक खारिज होने की सूचना मिलते ही ग्राम सभा के लोगों ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया।



 प्रधान के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में कहा कि ग्राम प्रधान के चुनाव के विरुद्ध वादी के गैर मौजूदगी में दाखिल चुनाव याचिका पोषणीय नहीं है याचिका दाखिल करते समय वादी का सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मौजूद रहना बाध्यकारी नियम है। तहसील लालगंज की न्याय पंचायत खूटहा के ग्राम पंचायत गलरा की प्रधान के विरुद्ध दाखिल चुनाव याचिका खारिज कर दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सीके राय की अदालत में यांची ममता मिश्रा पत्नी अरुण मिश्रा की दाखिल याचिका पर अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडे को सुनकर दिया गया।

पूरे ग्राम सभा में हर्ष का माहौल
बीते 26 अप्रैल 2021 को हुए चुनाव में जनता द्वारा ममता मिश्रा ग्राम प्रधान चुनी गई थी। विपक्षी कृष्णा देवी पत्नी शिव प्रसाद तिवारी ने चुनाव के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी उप जिलाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता के जरिए चुनाव याचिका दाखिल किया गया था। याची को नोटिस जारी किया गया तो उसने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की उप जिलाधिकारी ने आपत्ति निरस्त कर सुनवाई करने का आदेश दिया। चुनाव याचिका खारिज होने से पूरे ग्राम सभा में हर्ष का माहौल है। चुनाव याचिका खारिज होने की सूचना मिलते ही लोगों ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया।

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