Sonbhadra News : आंख के नीचे नुकीले हथियार से हमला करने के दोषी को 10 वर्ष की कैद

UPT | सोनभद्र न्यायालय

Jun 25, 2024 18:16

साढ़े पांच वर्ष पूर्व एक महिला की आंख के नीचे नुकीले हथियार से प्रहार कर गंभीर चोट पहुचाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने...

Sonbhadra News : साढ़े पांच वर्ष पूर्व एक महिला की आंख के नीचे नुकीले हथियार से प्रहार कर गंभीर चोट पहुचाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राम सुभग को 10 वर्ष की कठोर कैद और 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।

नुकीले हथियार से किया था हमला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बहेराडार थाना जुगैल, जिला सोनभद्र निवासी बिहारी खरवार ने 23 अगस्त 2018 को थाने में दी तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बहन फुलझरिया करीब 10 साल से पति को छोड़ने के बाद उसी के साथ रहती है। करीब दो साल से वह राम सुभग निवासी जुगैल टोला जोरवा के साथ रह रही थी। इसके बाद आपसी विवाद की वजह से वह उसी के पास रहने लगी। बावजूद इसके राम सुभग उसके घर आकर बहन से विवाद करता था। बीती रात को राम सुभग ने तीर जैसे नुकीले हथियार से बहन की आंख के नीचे वार कर गंभीर चोट मारकर घायल कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने राम सुभग पुत्र राम सागर निवासी जुगैल टोला  जोरवा, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी।  

पुलिस ने दायर की चार्जशीट
मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राम सुभग को 10 वर्ष की कठोर कैद व 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार पाठक एडवोकेट ने बहस की।

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