पूर्व विधायक रामदुलार गोंड को मिली 24 घंटे की पैरोल : मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जानें किस जुर्म में काट रहे सजा

UPT | रामदुलार गोंड

Sep 06, 2024 01:12

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा काट रहे दुद्धी विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को हाईकोर्ट ने 24 घंटे की पैरोल पर रिहा कर दिया है। पूर्व विधायक रामदुलार गोंड की मां का पिछले दिनों निधन हो गया …

Sonbhadra News : दुद्धी के पूर्व विधायक रामदुलार गोंड किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे हैं। जब उनकी मां का निधन हुआ तो उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए कोर्ट से पैरोल मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे की पैरोल दे दी। पैरोल मिलने के बाद पूर्व भाजपा विधायक सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र के रास पहाड़ी गांव पहुंचे और अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

हाईकोर्ट ने 24 घंटे की पैरोल पर रिहा कर दिया
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा काट रहे दुद्धी विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को हाईकोर्ट ने 24 घंटे की पैरोल पर रिहा कर दिया है। पूर्व विधायक रामदुलार गोंड की मां का पिछले दिनों निधन हो गया था। तेरहवीं के संस्कार और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्होंने कोर्ट से पैरोल मांगी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद उनकी पैरोल मंजूर हो गई। इसके बाद गुरुवार को वह रासपहरी गांव में मौजूद रहे।
 
क्या है पूरा मामला  
दुद्धी विधानसभा -403 (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) के पूर्व विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को इस क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि विधायक उससे लगातार एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 साल थी। जानकारी के अनुसार वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थीं और रामदुलार गोंड की छवि एक दबंग की थी।

2023 में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा 
साल 2022 में वह भाजपा के दुद्धी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो गया। इसी दौरान मुकदमे की विवेचना भी लगातार चलती रही और विधायक बनने से कुछ ही दिनों पहले ही पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी। विधायक बनने के बाद भी रामदुलार गोंड लगातार न्यायालय में प्रस्तुत होते रहे और अपना पक्ष भी रखते रहे लेकिन बीती 12 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत में उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए कोर्ट ने दिया समय
प्रभारी निरीक्षक म्योरपुर हेमंत सिंह ने बताया कि रामदुलार गोंड की मां के निधन और क्रियाकर्म से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोर्ट से 24 घंटे की पैरोल मिली है। पेरोल का समय बीतने के बाद उन्हें वापस शिवपुर वाराणसी स्थित केंद्रीय कारागार ले जाया जाएगा।

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