दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर पाबंदी : एनसीआर के लिए यूपी और हरियाणा को भी निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

UPT | प्रतीकात्मक फोटो।

Dec 19, 2024 23:44

वहीं, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति देगी। राजस्थान ने कहा कि उसने NCR क्षेत्र में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया।

Short Highlights
  • 2025 में पूरे साल रहेगा दिल्ली में पटाखे पर बैन, आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
  • यूपी सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से किया इनकार
New Delhi News : दिल्ली के लोग साल 2025 में पूरे साल पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। दरअसल 2025 में पूरे साल दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गुरुवार सुबह को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजधानी में तुरंत प्रभाव से पूरे साल के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डिलीवरी और जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इससे पहले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2025 तक के लिए पटाखे बैन किए थे. वहीं अब इसे अगले पूरे साल के लिए बैन कर दिया है।

यूपी सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से किया इनकार
वहीं, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति देगी। राजस्थान ने कहा कि उसने NCR क्षेत्र में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा, जब सभी राज्य इस पर एकसमान निर्णय लें। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली की तरह ही प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को दिल्ली और एनसीआर के अन्य राज्यों- हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पूरे साल पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का अंतिम निर्णय लेने को कहा था। 

वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को निर्देश दिया कि वे विभिन्न अधिकारियों की टीम बनाएं, जो GRAP-IV (Graded Response Action Plan) के तहत एंटी-पॉल्यूशन उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। कोर्ट को जानकारी दी गई कि खराब होती वायु गुणवत्ता के चलते दिल्ली-NCR में GRAP-IV को फिर से लागू किया गया है। पीठ ने कहा कि हम NCR राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे पुलिस और राजस्व अधिकारियों की टीम बनाएं, जो GRAP-IV उपायों के पालन की निगरानी करें. ये सदस्य कोर्ट के अधिकारी की तरह काम करेंगे और अनुपालन और उल्लंघन की रिपोर्ट नियमित रूप से CAQM (Commission for Air Quality Management) को देंगे, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर सुनवाई हो रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता
दिवाली के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित उसके निर्देशों का बमुश्किल पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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